मुम्बई – 24 अक्टूबर :- फ्यूचर न्यूज़
महाराष्ट्र चुनाव से पहले शरद पवार और उनके गुट को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार को ‘घड़ी’ चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करने से रोकने की मांग फिलहाल खारिज कर दी है
यानी महाराष्ट्र चुनाव में अजित पवार गुट ‘घड़ी’ सिंबल पर वोट मांग सकेंगे. NCP (शरद पवार) ने 2 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर ‘घड़ी’ चुनाव चिह्न के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की थी. महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए एक ही फेज में 20 नवंबर को वोटिंग होनी है. नतीजे 23 नवंबर को आएंगे
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव में अजित पवार गुट घड़ी चुनाव चिह्न का इस्तेमाल कर सकेंगे. लेकिन उन्हें डिस्क्लेमर भी लगाना होगा. अदालत ने कहा कि अजित पवार गुट ‘घड़ी’ चिन्ह के साथ कोर्ट में विचाराधीन डिस्क्लेमर लगाने के आदेश का पालन करने को लेकर एक एफिडेविट भी देंगे. इससे पहले 19 मार्च 2024 के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार गुट से कहा था कि वो पब्लिक नोटिस जारी कर ये साफ करें कि उसके द्वारा अभी इस्तेमाल किया जा रहा घड़ी का चुनाव चिन्ह का मामला अदालत में विचाराधीन है. वो इसका इस्तेमाल आगे कर पायेगा या नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तय होगा
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार गुट को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने नोटिस में पूछा है कि 19 मार्च के अदालती आदेश का पालन किया गया या नहीं? प्रचार सामग्री में डिस्क्लेमर लगाया गया या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार से नई अंडरटेकिंग भी मांगी है कि वो अदालती आदेशों का पालन कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने चेताया, “हम दोनों पक्षों से अपेक्षा करते हैं कि वे हमारे निर्देशों का पालन करें. अपने लिए शर्मनाक स्थिति न बनाएं. अगर हमें लगता है कि हमारे आदेश का उल्लंघन करने का जानबूझकर प्रयास किया जा रहा है, तो हम स्यो-मोटो अवमानना की कार्रवाई शुरू कर सकते हैं.” इस मामले में अब 6 नवंबर को आगे की सुनवाई होगी