व्यवसायिक वाहनों के बकाया कर के भुगतान में विलम्ब शुल्क से मिलेगी छूट परिवहन अनुभाग का आदेश

बस्ती , 07 नवंबर : फ्यूचर न्यूज :- उ0प्र0 शासन परिवहन अनुभाग के आदेशानुसार दिनांक 06 नवम्बर 2024 के माध्यम से व्यवसायिक वाहनों के विरूद्ध बकाया कर के भुगतान में विलम्ब पर लगने वाली शास्ति/ जुर्माना से छूट प्रदान करने के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू की गई है शासनादेश की प्रति http://shasanadesh.up.gov.in पर उपलब्ध है। इस योजना के अन्तर्गत ऐसे वाहन स्वामी जिनके व्यवसायिक वाहन के विरूद्ध कर बकाया है और वह कर के भुंगतान में विलम्ब पर लगने वाली शास्ति (जुर्माना) में छूट चाहते हैं, वह अधिसूचना जारी होने की तिथि से 03 माह के भीतर सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करके और निर्धारित शुल्क जमा कराकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। इस प्रकार पंजीकरण के उपरान्त बकाया कर पर लगने वाली शास्ति/जुर्माना को अदेय करते हुए बकाया कर की धनराशि एकमुश्त जमा करायी जायेगी। पंजीकरण शुल्क की धनराशि हल्के मोटरवाहन (सकल यान भार 7500 किग्रा0 तक) के लिए रू0 200/- तथा शेष प्रवर्ग के वाहनों के लिए रू0 500/- निर्धारित की गयी है।
अधिसूचना के अन्तर्गत ऐसे वाहन स्वामी जिनके मामले विभिन्न न्यायालयों के समक्ष लम्बित हों अथवा जिनके कर/शास्ति के विरूद्ध अपील/पुनरीक्षण उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) या उप परिवहन आयुक्त (यात्रीकर) के समक्ष लम्बित हों, वे भी आवेदन के पात्र होंगे। ऐसे वाहन स्वामियों को वाद समाप्त करने के लिए सम्बन्धित न्यायालयों/उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र)/उप परिवहन आयुक्त (यात्रीकर) के समक्ष आवेदन करना होगा। परिवहन यानों के समस्त स्वामी अथवा उनके विधिक उत्तराधिकारी जिनके विरूद्ध अधिसूचना की तिथि से पूर्व कर एवं शास्ति हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो तथा ऐसे परिवहन यान के स्वामी या वित्तपोषक जिनके वाहन का मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 51 के अधीन कब्जा कर लिया हो, भी इस अधिसूचना के अधीन आवेदन कर सकते है।
अस्तु जनपद के समस्त व्यवसायिक वाहन स्वामियों से अनुरोध है कि अपनी वाहन पर संदेय कर के विलम्ब पर लगने वाली शास्ति/जुर्माना में छूट प्राप्त करने हेतु इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठायें।

रिपोर्ट ,बस्ती ब्यूरो : फ्यूचर न्यूज

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