दिल्ली – 13 नवम्बर :- फ्यूचर न्यूज़
बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से विपक्ष के नेता काफी खुश है. लगभग सभी दलों ने इसका स्वागत किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दाखिल हुई याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए साफ कहा कि ये असंवैधानिक है.शीर्ष न्यायालय ने कहा कि कानून का शासन यह सुनिश्चित करता है कि लोगों को यह पता होना चाहिए कि उनकी संपत्ति को बिना किसी कारण के नहीं छीना जा सकता है.
शीर्ष न्यायालय ने दोषियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन को असंवैधानिक और गैर-कानूनी बताया. इसके साथ ही कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन के संबंध में दिशा निर्देश भी तय कर दिए हैं. कोर्ट ने कहा कि नोटिस के 15 दिनों के अंदर कोई भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए. इस बीच, संबंधित पक्ष को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त मौका दिया जाना चाहिए.कोर्ट ने कहा कि अगर निर्धारित प्रक्रिया को पूरी किए बगैर बुलडोजर एक्शन होगा, तो संबंधित अधिकारियों से हर्जाना भी वसूला जाएगा.